वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए आज बड़ी घोषणा की है. जिसके तहत नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की कमाई पर टैक्सपेयर्स को कोई टैक्स नहीं देना होगा. क्या है नई टैक्स स्लैब और क्या है टैक्स का गणित...आसान शब्दों में यहां समझें
पिछले साल सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम समय सीमा 10 जनवरी, 2021 तय की थी.